पटना जिला ब्यूरो, LNB-9। विभिन्न वजहों से अपना ट्रांसफर करने की चाहत रखने वाले बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षक के साथ ही बीएससी से नियुक्त होने वाले शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते है इसको लेकर सूचना शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
इस आदेश में कहा गया है कि पहले 7 नवंबर से स्थानांतरण के लिए पोर्टल पर जो आवेदन लिए गए उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्थानांतरण और पदस्थापना नीति को सरकार ने फिलहाल रद्द कर दिया है.ऐसे में पोर्टल पर जितने भी स्थानांतरण के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे, वह सभी रद्द कर दिए गए हैं. शिक्षकों के स्थानांतरण में इन आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. जो शिक्षक विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण चाहते हैं वह पोर्टल पर नए सिरे से 1 से 15 दिसंबर के बीच आवेदन कर सकते हैं.
बताते चलें कि शिक्षा विभाग ने जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी उसमें पुरुष शिक्षकों को 10 अनुमंडल का ऑप्शन देना था जबकि महिला शिक्षकों को 10 पंचायत का ऑप्शन देना था. इस नियमावली के खिलाफ शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट ने तत्काल इस ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और 3 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा था. हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई जाने के बाद शिक्षा विभाग ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया.सीएम नीतीश कुमार ने पिछले दिनों सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को नई नियुक्ति पत्र देते समय ऐलान किया था कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर राज्यकर्मी बने हैं वे तत्काल अपने ही स्कूल में योगदान देंगे और बाद में तबादला को लेकर देखा जाएगा.
अब शिक्षा विभाग ने विभिन्न वजहों से ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों को आवेदन करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर रही है. शिक्षा विभाग के इस आवेदन प्रक्रिया से उन शिक्षकों को लाभ होगा जो काफी सुदुरवर्ती इलाके में है और अपने घर या परिवार के आसपास के इलाके में आना चाहते हैं. सबसे ज्यादा महिला शिक्षकों को फायदा होगा, जो सुदूरवर्ती इलाके में है और भी उन्हें आने-जाने में काफी कठिनाई होती है और अब घर या आसपास के इलाकों के लिए आवेदन कर सकेंगे.