बाढ़। शुक्रवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पीड़िता के पति विनोद कुमार उर्फ विनोद प्रसाद को एक वर्ष के साधारण कारावास के साथ-साथ 2000 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की अदायगी नहीं करने पर छ: माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
प्राप्त खबर के मुताबिक प्रियंका कुमारी, पिता-मनोहर महतो, साकिन लहेरियाटोला, अथमलगोला (बाढ़) की शादी बनारसी घाट बाढ़ निवासी विष्णुदेव प्रसाद के पुत्र विनोद कुमार के साथ 29/5/2001 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। शादी के उपरांत 50 हजार रुपये दहेज के खातिर पीड़िता प्रियंका कुमारी को प्रताड़ित किया जाने लगा। उसे किरासन तेल छिड़क कर जलाने का भी प्रयास किया गया और अंत में उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया।
पीडिता प्रियंका ने इस संदर्भ में अथमलगोला थाना में कांड संख्या 130/2012 दर्ज कराई थी, जिसमें पति विनोद कुमार, ससुर विष्णुदेव प्रसाद, सरिता देव (गोतनी), मनोज प्रसाद (देवर), विजय सिंह (नंदोसी), तथा पिंकू देवी (ननद) एवं राजीव कुमार सहित कुल 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय में मामले में मूल रूप से पति को दोषी मानते हुए उसे उक्त सजा सुनाई गयी।