बाढ़। बुधवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन ने दहेज़ प्रताड़ना के एक मामले में दोषी पाते हुए पति अखिलेश कुमार को एक वर्ष की कैद की सजा के साथ साथ एक हज़ार रुपए का अर्थ दंड की सजा दी। प्राप्त खबर के अनुसार सुनैना देवी की शादी दिनांक – 06/01/2013 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार उसमानपुर निवासी अखिलेश कुमार के साथ सम्पन्न की गयी थी। शादी के बाद कुछ दिन तक सब ठीक-ठाक रहा, परंतु कुछ दिन बाद पुनः दहेज के रूप में एक लाख रुपए की मांग की गयी। नहीं देने पर उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया। इस बाबत पीड़िता सुनैना देवी ने पति अखिलेश कुमार सहित 4 लोगों के विरुद्ध अथमलगोला थाना में कांड संख्या- 65/2015 दर्ज कराई थी। मामले में विचारण के दौरान पति को दोषी पाते हुए एक वर्ष की साधारण कारावास सहित 1000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। जुर्माने की राशि नहीं अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी। वहीं दूसरी ओर शेष अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त करार करते हुए बरी कर दिया गया।