बाढ़। शुक्रवार, 27 मई को स्थानीय व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष (पंचम) रविरंजन मिश्रा ने हत्याकांड के आठ श्रमियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक जगत नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिमरी गाँव निवासी कोसमा कुमारी, पति-बाढ़ो दास ने आरोप लगाया था कि उसके गाँव के ही बबलू दास, नाथो दास, महेश दास, देवकी दास, रामप्रवेश मोची, नरेश दास, सुरेन्द्र दास एवं राजकुमार दास सभी मिलकर एकमत होकर लाठी, भाला, गड़ासा एवं सैफ से लैश होकर 10 बजे रात्री में कोसमा देवी के घर में घुसकर उसके पति बाढ़ो दास को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई।

सूचक कोसमा ने इस सम्बन्ध में बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 113/93 दर्ज कराई थी। इस बाबत सेशन ट्राइल केस नंबर 727/94 एवं 727/94A के तहत मामले का निष्पादन करते हुए सभी साठ आरोपियों को उम्रक़ैद के साथ-साथ 50-50 हजार रुपए की अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। फाइन की राशि नहीं देने पर 1-1 वर्ष के अधिक साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

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