अगर व्यक्तिगत कारणों से कोई किसी को कोसता है या कोई किसी की प्रशंसा करता है तो थोड़ी देर के लिए उसका व्यक्तिगत मामला समझ में आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्म संसद में गोडसे की तारीफ करना और महात्मा गांधी को अपशब्द कहना बिल्कुल निंदनीय एवं दंडनीय है। सभी जानते हैं कि गोडसे एक हत्यारा था, जिन्होंने गांधीजी की हत्या की थी। गांधीजी के बारे में भी सभी जानते हैं कि अमीर बाप के बेटे होते हुए सारी जिंदगी आधी धोती पर गुजार दी। देश की एकता एवं अखंडता को बनाये रखने के लिए उन्होंने लोगों की अहिंसा की राह पर चलने की राह दिखाई। अहिंसा का अनुकरण आज पूरे विश्व में किया जा रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जो सफल रहा। गांधी पूरे देश के लिए एक विचारधारा बन गयी। लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित दो दिवसीय धर्म संसद, जहां देश भर के धर्म अनुयायी महामंडलेश्वर शामिल होने पहुंचे थे, में कुछ वक्ताओं ने कथित तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे तथा नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन किया। आरोप है कि धर्म संसद में मुख्य संरक्षक राम सुंदर महाराज ने महात्मा गांधी को अपशब्द कहे। कुछ ने हिंदुओं को हथियार बंद करने के प्रति उत्तेजक भाषण दिया, तथा कुछ ने हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लिए तैयार रहने की बात कही। हालांकि द्विदिवसीय इस संसद में गांधी जी के प्रति आपत्तिजनक बयान देने तथा मंच से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में संत कालीचरण के खिलाफ FIR कर ली गयी है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नही हुई है। सवाल यह पैदा होता है कि धर्म संसद में राजनीतिक बातें एवं किसी व्यक्ति के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? क्या किसी व्यक्ति के प्रति अपशब्दों का प्रयोग धार्मिक कहा जा सकता है? क्या उसे, जो अपने मुंह से राम की जगह धर्म संसद में किसी के लिए गाली का प्रयोग कर रहें है, संत कहा जा सकता है? ऐसे ढोंगी साधु- संतों पर तथा पाखंड का स्वांग रचाने वाले साधु के वेश में देश को तोड़ने वाले इन गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि हिन्दू राष्ट्र बनाने को लेकर स्वामी स्वरूपानंद ने असहमति जताते हुए इस कार्यक्रम में कहा कि जहां 30 करोड़ मुसलमान और 15 करोड़ ईसाई रहते हों, वह हिन्दू राष्ट्र कैसे हो सकता है? हालांकि रविवार की देर रात कालीचरण के खिलाफ IPC की धारा 505 (2) और 294 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी। मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने उसकी जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही है।
वहीं हरिद्वार के धर्म संसद में भी भड़काऊ भाषण दिए गए, जहां कई विवादित बयान दिए गए। हरिद्वार CO शेखर स्वाल ने कहा कि धारा 153 ‘अ’ के तहत FIR दर्ज कर ली गयी है। वहीं साध्वी अन्नपूर्णा भारती ने अहिंसा की बात कही और शस्त्र उठाने की बात कही। FIR तो हो गई है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नही होना सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है।