पटना जिला ब्यूरो, बाढ़।। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना क्षेत्र के रैली गांव में एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें शिवानंद शर्मा नामक युवक द्वारा अंचलाधिकारी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि डीएम के आदेश का अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया जाता है। इस संबंध में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां पहुंचे शिवानंद शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि मौजा- रैली, थाना- 45 खाता नंबर- 218, खेसरा नंबर- 1, रकवा- 3 एकड़ 55 डिसमिल, गैर मजरूआ आम भूमि है, जिसपर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी को जिलाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया था और जो भूमिहीन व्यक्ति है, उन्हें भूमि उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया था। लेकिन अंचलाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वे कहते हैं कि तुमको जहां जाना है, जाओ। हम अतिक्रमण नहीं हटवाएंगे। इसलिए हम अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां आए हैं। आज उसी की सुनवाई है, लेकिन आर्डर शीट कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है और आर्डर शीट मांगते हैं तो वो भी नहीं दिया जाता है।