पटना जिला ब्यूरो, LNB-9। भंटगांव निवासी सूरज कुमार उर्फ गोलू की गोली मारकर हत्या करने के अभियुक्त को बाढ़ कोर्ट ने रजनी देवी के पक्ष में न्याय करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसपर 25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सूरज कुमार उर्फ गोलू की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 अनिल कुमार शुक्ला ने यह फैसला सुनाया। इस बात की जानकारी अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने दी। विदित हो कि 27 मार्च 2020 को रात में गांव के ही पंकज यादव, उम्र 22 वर्ष पिता- टुनटुन यादव, ग्राम- भंटगांव, थाना- बाढ़, जिला- पटना के साथ सूरज कुमार उर्फ गोलू का घर आने को लेकर विवाद हुआ था, दोनों में कहासुनी भी हुई थी। उसके बाद 28 मार्च 2020 को सुबह में जब वह रामविलास महतो के दलान के पास बैठा था, उसी समय पंकज यादव ने आकर उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतक सूरज कुमार की मां रजनी के द्वारा बाढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इसी संदर्भ में सुनवाई करते हुए आज अभियुक्त पंकज यादव को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
